राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना | Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana
Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana
राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी कृषक वृद्धजन के हितो का ध्यान रखते हुए एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का अधिकारिक एलान कर दिया है।
यहाँ हम आपको बताना चाहते है की इस सरकारी योजना को शुरू करने की अधिकारिक घोषणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है।
इस सरकारी योजना के अंतर्गत, सभी वरिष्ठ किसानो की वित्तीय सहायता की जाएगी जिसके अंतर्गत सभी पात्र किसानो को पेंशन के रूप में हर महीने 750 /- रूपये की धनराशी दी जाएगी
राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना | Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana
इतना ही नहीं हम आपको बताना चाहते है की इस सरकारी पेंशन योजना के नए नियमो को भी जारी कर दिया गया है.
इस नए नियम के अंतर्गत, सभी पात्र बुजुर्ग किसानो को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 750 /- रूपये की वित्तीय मदद दी जाएगी जिससे वह अपने जरुरतो को कुछ हद पूरा कर सकते है
[ Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana ] राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता –
१ – यदि कोई वरिष्ठ किसान इस सरकारी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उसका मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है
२ – इस योजना का लाभ उठाने हेतु महिलाओ की आयु 55 वर्ष तथा पुरुषो की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है
३- इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा|
४ – जिन किसानों के पास नियमित आय का कोई भी स्त्रोत नहीं है|
५ – इसके तहत 750 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी|]
६ – गरीब तथा छोटे वर्ग के किसानों को ही यह वृद्धजन पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|
७ – योजना के नए नियम (Rule) 1 मार्च 2019 से लागू किए जाएंगे|
राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना | Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana
१ – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस योजना की घोषणा की है|
२ – राज्य में लगभग 30 लाख गरीब तथा छोटे वर्ग के किसान है|
३ – इनमें से कई किसान ऐसे हैं जो पहले से ही किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं|
४ – वह किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं|
५ – लगभग 11 लाख किसानों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा|
६ – यह लाभ केवल वृद्ध किसानों को ही प्रदान करवाया जाएगा|
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इस सरकारी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आप अपने क्षेत्र के नजदीकी सब डिवीज़न ऑफिस में जाकर राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते है.
जिसके बाद आपके आवेदन पत्र की तहसीलदार के ऑफिस में जाँच की जाएगी जाँच पूरी होने के बाद आपके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा।
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