आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” वन-उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे | भारतीय वन अधिनियम धारा 55 | Section 55 of Indian Forest Act in Hindi | Section 55 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 55 | Forest-produce, tools, etc., when liable to confiscation” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय वन अधिनियम धारा 55 | Section 55 of Indian Forest Act in Hindi
[ Indian Forest Act Section 55 in Hindi ] –
वन–उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे–
(1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वन-उपज, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में वन अपराध किया गया है, और ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजार, नावें, छकड़े और पशु अधिहरणीय होंगे ।
(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा ।
भारतीय वन अधिनियम धारा 55
[ Indian Forest Act Section 55 in English ] –
“Forest-produce, tools, etc., when liable to confiscation”–
(1) All timber or forest produce which is not the property of Government and in respect of which a forest-offence has been committed, and all tools, boats, carts and cattle used in committing any forest offence, shall be liable to confiscation.
(2) Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.
भारतीय वन अधिनियम धारा 55
भारतीय वन अधिनियम 1927
Indian Forest Act 1927