आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति | भारतीय वन अधिनियम धारा 66 | Section 66 of Indian Forest Act in Hindi | Section 66 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 66 | Power to prevent commission of offence” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय वन अधिनियम धारा 66 | Section 66 of Indian Forest Act in Hindi
[ Indian Forest Act Section 66 in Hindi ] –
अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति–
हर वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक अपराध के किए जाने को निवारित करेगा और उसे निवारित करने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा ।
भारतीय वन अधिनियम धारा 66
[ Indian Forest Act Section 66 in English ] –
“Power to prevent commission of offence”–
Every Forest-officer and Police officer shall prevent, and may interfere for the purpose of preventing, the commission of any forest-offence.
भारतीय वन अधिनियम धारा 66
भारतीय वन अधिनियम 1927
Indian Forest Act 1927