आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” डिपो में रखी वनउपज को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे | भारतीय वन अधिनियम धारा 43 | Section 43 of Indian Forest Act in Hindi | Section 43 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 43 | Government and Forest-officers not liable for damage to forest-produce at depot” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय वन अधिनियम धारा 43 | Section 43 of Indian Forest Act in Hindi
[ Indian Forest Act Section 43 in Hindi ] –
डिपो में रखी वनउपज को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे–
किसी हानि या नुकसान के लिए, जो किसी इमारती लकड़ी या वनउपज को उस समय हो जाए, जबकि वह धारा 41 के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन स्थापित किसी डिपो में है, या जब वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यत्र रोक रखा गया है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, और जब तक कोई वन अधिकारी ऐसी हानि या नुकसान, उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता है, तब तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।
भारतीय वन अधिनियम धारा 43
[ Indian Forest Act Section 43 in English ] –
“Government and Forest-officers not liable for damage to forest-produce at depot”–
The Government shall not be responsible for any loss or damage which may occur in respect of any timber or other forest-produce while at a depot established under a rule made under section 41, or while detained elsewhere, for the purposes of this Act; and no Forest-officer shall be responsible for any such loss or damage, unless he causes such loss or damage negligently, maliciously or fraudulently.
भारतीय वन अधिनियम धारा 43
भारतीय वन अधिनियम 1927
Indian Forest Act 1927