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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | Uttar pradesh viklang pension yojana

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | Uttar pradesh viklang pension yojana

Uttar pradesh viklang pension yojana

उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दिनों दिव्यांग के रूप में विकलांगों के कल्याण के लिए एक पहल शुरू कर दी है। यह 2018 में शुरू किया गया था, हालांकि 2016 में इसकी घोषणा की गई थी।

सरकार राज्य में अक्षम लोगों के लिए पेंशन प्रदान कर रही है, जिसके माध्यम से दिव्यांग जीवित रह सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

जो योजना का लाभ पाना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और पंजीकरण के माध्यम से अपना पंजीकृत कर सकता है।

[ Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana ] उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में पेंशन की राशि

कोई भी विकलांग व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और उसे प्रति माह 500 रुपये की पेंशन राशि मिल जाएगी। आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

1 – प्रमाण पत्र के साथ 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।

2 – आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।

3 – आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4 – यदि आप पहले से ही किसी अन्य पेंशन से लाभान्वित हैं तो आप इस योजना के तहत पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं।

5 – सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा करने में अक्षमता पेंशन का लाभ नहीं ले सकती है।

[ Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana ] उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1 – यूपी सरकार के http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।

2 – विकलांग पेंशन योजना लिंक पर क्लिक करें।

3 – आवेदन के लिए नया फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुल जाएगा।
सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें जैसे पिता का नाम,आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर इत्यादि।

4 – सभी जानकारी देने के बाद जमा करें और आगे की कार्यवाही के लिए प्रिंट आउट लें।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2018 की आवेदन स्थिति की जांच करें

वेबसाइट पर जाएं और चेक एप्लिकेशन स्टेट्स पर क्लिक करें और आप यहां अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | यूपी विकलांग पेंशन लिस्ट

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और स्क्रीन पर check list विकल्प पर क्लिक करें और आपको उत्तर प्रदेश पेंशनभोगी सूची मिल जाएगी।

यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आपका नाम सूची में मौजूद नहीं है तो आपका फॉर्म प्रक्रिया में है और आपको और अपडेट तक इंतजार करना होगा।

अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नं -18004190001 पर संपर्क करें।

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