आज के इस आर्टिकल में मै आपको “धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 454 क्या है | section 454 CrPC in Hindi | Section 454 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 454 | Appeal against orders section 452 or section 453 ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 454 | Section 454 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 454 in Hindi ] –
धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील-
(1) धारा 452 या धारा 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें मामूली तौर पर पूर्वकथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।
(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि अपील का निपटारा होने तक आदेश रोक दिया जाए या बह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और कोई अतिरिक्त आदेश, जो न्यायसंगत हो, कर सकता है।
(3) किसी ऐसे मामले को, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है, निपटाते समय अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।