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धारा 455 CrPC | Section 455 CrPC in Hindi | CrPC Section 455

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 455 क्या है | section 455 CrPC in Hindi | Section 455 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 455 | Destruction of libellous and other matter के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 455 |  Section 455 in The Code Of Criminal Procedure

[ CrPC Sec. 455 in Hindi ] –

अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना—

(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 292, धारा 293, धारा 501 या धारा 502 के अधीन दोषसिद्धि पर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है, या सिद्भदोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है।

(2) न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 272, धारा 273, धारा 274 या धारा 275 के अधीन दोषसिद्धि पर उस खाद्य, पेय, ओषधि या भेषजीय निर्मित के, जिसके बारे में दोषसिद्धि हुई है, नष्ट किए जाने का उसी प्रकार से आदेश दे सकता है।

धारा 455 CrPC

[ CrPC Sec. 455 in English ] –

“Destruction of libellous and other matter ”–

  1. On a conviction under section 292, section 293, section 501 or section 502 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the Court may order the destruction of all the copies of the thing in respect of which the conviction was had, and which are in the custody of the Court or remain in the possession or power of the person convicted.
  2. The Court may, in like manner, on a conviction under section 272, section 273, section 274, or section 275 of the Indian Penal Code (45 of 1860), order the food, drink drug or medical preparation in respect of which the conviction was had, to be destroyed.

धारा 455 CrPC

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