आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 453 क्या है | section 453 CrPC in Hindi | Section 453 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 453 | Payment to innocent purchaser of money found on accused ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 453 | Section 453 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 453 in Hindi ] –
अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय-
जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए. जिसके अन्तर्गत चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करना है अथवा जो चोरी या चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है. दोषसिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, उससे क्रय किया है और सिद्धदोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई सम्पत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस सम्पत्ति के वापस कर दिए जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में उसे परिदत्त की जाए।