आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दंडादेश के लघुकरण की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क्या है | section 433 CrPC in Hindi | Section 433 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 433 | Power to commute sentence ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 | Section 433 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 433 in Hindi ] –
दंडादेश के लघुकरण की शक्ति-
समुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना
(क) मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है।
(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।
(ग) कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।
(घ) सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।