आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अपील की अर्जी | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 382 क्या है | section 382 CrPC in Hindi | Section 382 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 382 | Petition of appeal” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 382 | Section 382 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 382 in Hindi ] –
अपील की अर्जी —
प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा उपस्थित की गई लिखित अर्जी के रूप में की जाएगी, और प्रत्येक ऐसी अर्जी के साथ (जब तक वह न्यायालय जिसमें वह उपस्थित की जाए अन्यथा निदेश न दे) उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि होगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।
धारा 382 CrPC
[ CrPC Sec. 382 in English ] –
“Petition of appeal ”–
Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appeallant or his pleader, and every such petition shall (unless the Court to which it is presented otherwise directs) be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against.