आज के इस आर्टिकल में मै आपको “सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 381 क्या है | section 381 CrPC in Hindi | Section 381 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 381 | Appeal to Court of Session how heard ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 381 | Section 381 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 381 in Hindi ] –
सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी—
(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी :
परन्तु द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटायी जा सकेगी।
(2) अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपीलें सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उसके हवाले करे या जिन्हें सुनने के लिए उच्च न्यायालय, विशेष आदेश द्वारा, उसे निदेश दे।