आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कार्यवाही का स्थगन | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 289 क्या है | section 289 CrPC in Hindi | Section 289 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 289 | Adjournment of proceeding” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 289 | Section 289 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 289 in Hindi ] –
कार्यवाही का स्थगन–
प्रत्येक मामले में, जिसमें धारा 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच विचारण या अन्य कार्यवाही ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए, जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकती है।
धारा 289 CrPC
[ CrPC Sec. 289 in English ] –
“ Adjournment of proceeding”–
In every case in which a commission is issued under section 284, the inquiry, trial or other proceeding may be adjourned for a specified time reasonably sufficient for the execution and return of the commission.