आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 क्या है | section 28 CrPC in Hindi | Section 28 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 28 | Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 | Section 28 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 28 in Hindi ] –
दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे—
(1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है।
(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी।
(3) सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है।
धारा 28 CrPC
[ CrPC Sec. 28 in English ] –
“ Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass ”–
धारा 28 CrPC
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है