आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 क्या है | section 16 CrPC in Hindi | CrPC Section 16 | Courts of Metropolitan Magistrates ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 | Section 16 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 16 in Hindi ] –
महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय–
(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा।
धारा 16 CrPC
[ CrPC Sec. 16 in English ] –
“ Courts of Metropolitan Magistrates ”–
(1) In every metropolitan area, there shall be established as many Courts of Metropolitan Magistrates, and at such places, as the State Government may, after consultation with the High Court, by notification, specify.
(2) The presiding officers of such Courts shall be appointed by the High Court.
(3) The jurisdiction and powers of every Metropolitan Magistrate shall extend throughout the metropolitan area.
धारा 16 CrPC
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