आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 17 क्या है | section 17 CrPC in Hindi | CrPC Section 17 | Chief Metropolitan Magistrates and Additional Chief Metropolitan Magistrates ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 17 | Section 17 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 17 in Hindi ] –
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट–
(1) उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे, होंगी।
धारा 17 CrPC
[ CrPC Sec. 17 in English ] –
“ Chief Metropolitan Magistrates and Additional Chief Metropolitan Magistrates ”–
धारा 17 CrPC
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- आर्टिकल 1717A क्या है
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है