आज के इस आर्टिकल में मै आपको“ धारा 304b क्या है | Dowry death | 304b Ipc | दहेज मृत्यु क्या है ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
धारा 304b क्या है | Dowry death | 304b Ipc | दहेज मृत्यु क्या है
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अनुसार-
दहेज मृत्यु-
(1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी सत्य के कछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके सम्बन्ध में. उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज” का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।
(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।]
टिप्पणी
संविधान के अनुच्छेद 20 (1) के द्वारा प्रदत्त संरक्षण के कारण धारा 304-ख अधिनियमित और प्रवर्तित किये जाने से पूर्व कारित किये गये कार्य धारा 304-ख के तहत दण्डनीय नहीं हैं। सोनी देवराजा भाई बनाम राज्य, 1991Cr. L.J. (SC)31351
Dowry death | 304b Ipc In English
304B. Dowry death.—
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