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गैर इरादतन हत्या क्या है | 304a Ipc | Dhara 304a kya hai

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको“ गैर इरादतन हत्या क्या है | 304a Ipc | उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

गैर इरादतन हत्या क्या है | 304A Ipc in hindi |उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अनुसार-

उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना-जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

304A Ipc in English

[304A- Causing death by negligence.—Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.]

यदि आपका ”गैर इरादतन हत्या क्या है | 304a ipc | उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।

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