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गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य | Crpc 41-b

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गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य | Crpc 41-b

Crpc 41-b

इस आर्टिकल में मै आपको दंड प्रक्रिया संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 41-b  के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ . आशा करता हूँ की मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा . तो चलिए जान लेते हैं की –

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या है ?

प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ़्तारी करते समय –

१ – अपने नाम का सही , दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा जो की पहचान को सहज कर सकेगा .

२ – गिरफ़्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा जो की –

क – कम से कम एक साक्षी द्वारा जो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का सदस्य है , या जहाँ गिरफ़्तारी की गयी है ,उस मोहल्ले के किसी सम्मानीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा .

ख – गिरफ्तार किये गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा .

३ – जब तक ज्ञापन उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया जाता , गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सूचित करेगा , की उसके द्वारा नामित नातेदार या मित्र को उसकी गिरफ़्तारी की सुचना दिए जाने का अधिकार है .

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