आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ अपहरण की परिभाषा | Abduction meaning | Section 362 ipc ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
अपहरण की परिभाषा | Abduction meaning | Section 362 ipc
भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार- “अपहरण की परिभाषा ”
अपहरण-जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।
टिप्पणी
जहाँ अभियुक्त ने एक अप्राप्तवय बालिका को पिस्तौल द्वारा धमका कर अपने साथ जाने के लिए उत्प्रेरित किया, यह कार्य अपहरण होगा, क्योंकि बल द्वारा विवश किये जाने का तत्व विद्यमान है। गुरुचरण बनाम राज्य, AIR 1972 SC 2661.
Abduction meaning | Section 362 Ipc
Abduction.—Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, is said to abduct that person.
यदि आपका ” अपहरण की परिभाषा | Abduction meaning | Section 362 ipc “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- आर्टिकल 35A क्या है
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है
![]() |
![]() |