आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ व्यपहरण के लिए दंड | punishment for kidnapping | 363 Ipc in Hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
व्यपहरण के लिए दंड | punishment for kidnapping | 363 Ipc in Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार- “व्यपहरण के लिए दंड ”
व्यपहरण के लिए दण्ड-जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Punishment for kidnapping | 363 Ipc in Hindi
Punishment for kidnapping.—Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
यदि आपका ” अपहरण की परिभाषा | Abduction meaning | Section 362 ipc “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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