आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मॄत्यु दण्डादेश का लघुकरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 54 क्या है | 54 Ipc in Hindi | IPC Section 54 | Commutation of sentence of death ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 54 क्या है | 54 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 54 ] हिंदी में –
मॄत्यु दण्डादेश का लघुकरण-
हर मामले में, जिसमें मॄत्यु का दण्डादेश दिया गया हो, उस दण्ड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दण्ड में रूपांतरित कर सकेगी।
[ Ipc Sec. 54 ] अंग्रेजी में –
“Commutation of sentence of death”–
In every case in which sentence of death shall have been passed, the appropriate Government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code.
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