आज के इस आर्टिकल में मै आपको “आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 55 क्या है | 55 Ipc in Hindi | IPC Section 55 | Commutation of sentence of imprisonment for life ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 55 क्या है | 55 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 55 ] हिंदी में –
आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण –
हर मामले में, जिसमें आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकॄत कर सकेगी ।
[ Ipc Sec. 55 ] अंग्रेजी में –
“Commutation of sentence of imprisonment for life”–
In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate Government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding fourteen years.
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