आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन | भारतीय दंड संहिता की धारा 454 क्या है | 454 Ipc in Hindi | IPC Section 454 | Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 454 क्या है | 454 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 454 ] हिंदी में –
कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन-
जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध, जिसका किया जाना आशयित हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी।
454 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 454 ] अंग्रेजी में –
“ Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment ”–
Whoever commits lurking house-trespass or house-breaking, in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to ten years.
454 Ipc in Hindi
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