आज के इस आर्टिकल में मै आपको “उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन | भारतीय दंड संहिता की धारा 455 क्या है | 455 Ipc in Hindi | IPC Section 455 | Lurking house-trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 455 क्या है | 455 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 455 ] हिंदी में –
उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन–
जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
455 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 455 ] अंग्रेजी में –
“ Lurking house-trespass or house-breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint ”–
Whoever commits lurking house-trespass, or house-breaking, having made preparation for causing hurt to any person, or for assaulting any person, or for wrongfully restraining any person, or for putting any person in fear of hurt, or of assault, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
455 Ipc in Hindi
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