आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 453 क्या है | 453 Ipc in Hindi | IPC Section 453 | Punishment for lurking house-trespass or house-breaking ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 453 क्या है | 453 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 453 ] हिंदी में –
प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड–
जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेटन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
453 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 453 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for lurking house-trespass or house-breaking ”–
Whoever commits lurking house-trespass or house-breaking, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.
453 Ipc in Hindi
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