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निवास गृह में चोरी | 380 ipc in hindi | धारा 380 क्या है

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ निवास गृह में चोरी | 380 ipc in hindi | धारा 380 क्या है ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

निवास गृह में चोरी | 380 ipc in hindi | धारा 380 क्या है

भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अनुसार – ” निवास गृह में चोरी “

380 IPC  – निवास-गृह आदि में चोरी-जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलयान मानव निवास के रूप में, या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 380 in The Indian Penal Code

380. Theft in dwelling house, etc.—Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, or used for the custody of property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

यदि आपका ” निवास गृह में चोरी | 380 ipc in hindi | धारा 380 क्या है से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।

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