आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है
भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अनुसार – ” चोरी के लिए दंड “
379 ipc – चोरी के लिए दण्ड-जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
Section 379 in The Indian Penal Code
379. Punishment for theft.—Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
यदि आपका ” चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
- चोरी की परिभाषा
- हमला क्या है
- आपराधिक बल क्या है
- अप्राप्तवय लड़की का उपापन
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- आर्टिकल 35A क्या है
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है
![]() |
![]() |