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चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है

भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अनुसार – ” चोरी के लिए दंड “

379 ipc  – चोरी के लिए दण्ड-जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Section 379 in The Indian Penal Code

379. Punishment for theft.—Whoever commits theft shall be pun­ished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

यदि आपका ” चोरी के लिए दंड | 379 ipc in hindi | धारा 379 क्या है से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।

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