आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ बलात्संग के लिए दंड | 376 ipc in hindi | Punisment for rape ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
बलात्संग के लिए दंड | 376 ipc in hindi | Punisment for rape
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अनुसार – ” बलात्संग के लिए दंड “
बलात्संग के लिए दण्ड-
(1) जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा र दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा किन्त यदि वह स्त्री. जिससे बलात्संग किया गया है, उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा;
परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।
(2) जो, कोई –
(क) पुलिस अधिकारी होते हुए
(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा; या
(ii) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा; या
(iii) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;
या
(ख) लोक सेवक होते हए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा;
या
(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल. प्रतिप्रेषण गह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा:
या
(घ) किसी अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा;
या
(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा; या (च) किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा;
या
(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा,
वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,
परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भाति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।
376 ipc in hindi
स्पष्टीकरण 1-जहाँ व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।
स्पष्टीकरण2-“स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था” से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या कोई भी अन्य नाम हो।
स्पष्टीकरण 3-“अस्पताल” से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है जो उल्लाघ (आरोग्य स्थापन) के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।
Punisment for rape | Section 376 in The Indian Penal Code
376. Punishment for rape.—
(a) being a police officer commits rape—
(g) commits gang rape,
376 ipc in hindi
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