आज के इस आर्टिकल में मै आपको “पृथक् रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग | धारा 376a क्या है | 376a ipc in hindi | Dhara 376a ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
धारा 376a क्या है | 376a ipc in hindi | Dhara 376a
भारतीय दंड संहिता की धारा 376a के अनुसार –
376क. पृथक् रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग-
जो कोई अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रथा अथवा रूढ़ि के अधीन उससे पृथक् रह रही हो, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 376A in The Indian Penal Code
376A. Intercourse by a man with his wife during separation.—Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately from him under a decree of separation or under any custom or usage without her consent shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.
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