आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | भारतीय दंड संहिता की धारा 344 क्या है | 344 Ipc in Hindi | IPC Section 344 | Wrongful confinement for ten or more days ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 344 क्या है | 344 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 344 ] हिंदी में –
दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध-
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध दस या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
344 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 344 ] अंग्रेजी में –
“ Wrongful confinement for ten or more days ”–
Whoever wrongfully confines any person for ten days, or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
344 Ipc in Hindi
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