आज के इस आर्टिकल में मै आपको “तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | भारतीय दंड संहिता की धारा 343 क्या है | 343 Ipc in Hindi | IPC Section 343 | Wrongful confinement for three or more days ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 343 क्या है | 343 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 343 ] हिंदी में –
तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध–
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से. दण्डित किया जाएगा ।
343 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 343 ] अंग्रेजी में –
“ Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others ”–
Whoever wrongfully confines any person for three days, or more, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
343 Ipc in Hindi
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