आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 236 क्या है | 236 Ipc in Hindi | IPC Section 236 | Abetting in India the counterfeiting out of India of coin ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 236 क्या है | 236 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 236 ] हिंदी में –
भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण–
जो कोई [भारत में होते हुए ‘[भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण ‘[भारत] में किया हो ।
236 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 236 ] अंग्रेजी में –
“ Abetting in India the counterfeiting out of India of coin ”–
Whoever, being within 242 [India], abets the counterfeiting of coin out of 242 [India], shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within 242 [India].
236 Ipc in Hindi
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