संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति | Who are competent to contract
Who are competent to contract
संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति
संविदा करने के लिए हर ऐसा व्यक्ति सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है प्राप्तवय हो और जो स्वस्थचित हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है संविदा करने से निर्हरित न हो . ( धारा 11 भारतीय संविदा अधिनियम )
संविदा करने के लिए असक्षम व्यक्ति
१ – अवयस्क – ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ,अवयस्क व्यक्ति होता है . मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास के वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया है की अवस्क द्वारा की गयी संविदा शून्य होती है .
२ – विकृत चित्त व्यक्ति – धारा 12 संविदा करने के लिए स्वस्थचित्त को परिभाषित करती है .धारा 12 के अनुसार –
कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थचित्त कहा जाता है यदि वह संविदा करने के समय संविदा को समझाने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में असमर्थ है .
जो व्यक्ति प्रायः विकृतचित्त रहता है किन्तु कभी कभी स्वस्थचित्त हो जाता है , वह जब स्वस्थचित्त हो संविदा कर सकेगा .
जो व्यक्ति प्रायः स्वस्थचित्त रहता है किन्तु कभी कभी विकृतचित्त हो जाता है ,वह जब विकृतचित हो संविदा नहीं कर सकेगा .
३ – किसी विधि द्वारा व्यक्तियों का संविदा करने की क्षमता से निर्हरित होना – किसी व्यक्ति को किसी विधि द्वारा असक्षम घोषित करने पर वह संविदा करने में सक्षम नहीं होगा .
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