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समन क्या होता है | Summons kya hota hai

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समन क्या होता है | Summons kya hota hai

Summons kya hota hai

समन की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कही भी नहीं दी गयी है किन्तु समन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है –

समन क्या होता है ?

aसमन न्यायालय ,मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के नाम जारी की गयी एक आदेशिका है जो एक निश्चित समय और स्थान पर न्यायालय , मजिस्ट्रेट या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है .

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 समन के प्रारूप को बताती है

१ – लिखित में

२ – दो प्रतियों में

३ – पीठासीन अधिकारीयों के हस्ताक्षर और

४ – न्यायालय की मुद्रा

समन की तामिल कैसे की जाएगी

१ – समन की तामिल पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अधीन समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोकसेवक द्वारा की जाएगी . (धारा 62(1) )

२ – जिस व्यक्ति पर समन की तामिल की जाना है उसे समन की दो प्रतियों में से एक प्रति प्रदान की जाएगी . तथा तामिल करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर दुसरे प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीद हस्ताक्षरित करेगा . (62(2) एवं (3) )

३ – यदि समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता के बाद भी नहीं मिलता है तो समन की प्रति उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले वयस्क पुत्र सदस्य को प्रदान करके तथा अपेक्षा करने पर दुसरे प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीद हस्ताक्षरित करके प्राप्त की जाएगी. (धारा 64 )

४ – यदि उपरोक्त धारा 62 और 64 के प्रावधानों के अनुसार समन की तामिल सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामिल करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक समन किये गये व्यक्ति के गृह या वास स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा .(धारा 65 )

५ – निगमित निकाय और सोसायटियो पर समन की तामिल – निगमित निकाय , कंपनी या सोसायटियों पर समन की तामिल ऐसे निकाय के सचिव , स्थानीय प्रबंधक या प्रधान अधिकारी पर तामिल करके की जाएगी या ऐसे निकाय के मुख्य अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गये पत्र द्वारा की जाती है .(धारा 63 )

६ – सरकारी सेवक पर समन की तामिल – जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकारी       सेवक है वहां समन की दो प्रतियों  उसके कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा और वह प्रधान एक प्रति को हस्ताक्षरित रसीद करके उसे न्यायालय को लौटा देगा . ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामिली का साक्ष्य  .(धारा 66)

समन क्या होता है

७ – साक्षी पर समन की तामिल – किसी  पर समन की तामिल व्यक्तिगत रूप से करने के अतिरिक्त साक्षी के निवास स्थान या कारोबार का स्थान या वह स्थान जहाँ अभिलाभ के लिए वह कार्य करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर समन की तामिल की जाएगी . यदि डाक कर्मचारी का प्रष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने  इनकार किया      है तो तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा की समन की तमिल सम्यक रूप से कर दी गयी है .(धारा 69)

८ – स्थानीय सीमओं के बहार समन की तामिल – जब न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के बहार समन की तामिल चाहता है तो वह दो प्रतियों में से ऐसे समन को उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी अधिकारिता के अन्दर समन की तमिल की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है . (धारा 67)

९ – जबकि समन की तामिल कराने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामिल का सबुत – जब समन की तामिल स्थानीय अधिकारिता के बहार की गयी है या समन की तमिली करने वाला अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं है तब अधिकारी द्वारा दिया गया शपथपत्र की समन की तामिल हो गयी है और समन की दूसरी प्रति जिसका प्रष्ठंकित होना तात्पर्यित है साक्ष्य में ग्राह्य होगी जब तक की तत्प्र्तिकुलित साबित न कर दिया जाये .(धारा 68)

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