आज के इस आर्टिकल में मै आपको “निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 63 क्या है | section 63 CrPC in Hindi | Section 63 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 63 | Service of summons on corporate bodies and societies ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 63 | Section 63 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 63 in Hindi ] –
निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील-
किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता।
स्पष्टीकरण-इस धारा में “निगम” से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है।