आज के इस आर्टिकल में मै आपको “समन की तामील कैसे की जाए | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 क्या है | section 62 CrPC in Hindi | Section 62 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 62 | Summons how served ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 | Section 62 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 62 in Hindi ] –
समन की तामील कैसे की जाए–
(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह् समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।
(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी।
(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है. यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।