आज के इस आर्टिकल में मै आपको “वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 क्या है | section 461 CrPC in Hindi | Section 461 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 461 | Irregularities which vitiate proceedings” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 461 | Section 461 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 461 in Hindi ] –
वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं-
यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए, करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी, अर्थात् :
(क) सम्पत्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय ;
(ख) किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में की किसी दस्तावेज. पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी-वारण्ट जारी करना
(ग) परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना;
(घ) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना;
(ङ) सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना;
(च) परिशान्ति कायम रखने के बंधपत्र को रद्द करना;
(छ) भरण-पोषण के लिए आदेश देना;
(ज) स्थानीय न्यूसेन्स के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना:
(झ) लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करना;
(ञ) अध्याय 10 के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश देना;
(ट) किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संज्ञान करना;
(ठ) किसी अपराधी का विचारण करना;
(ड) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना;
(ढ) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करना;
(ण) अपील का विनिश्चय करना;
(त) कार्यवाही को धारा 397 के अधीन मंगाना ; अथवा
(थ) धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना।
धारा 461 CrPC
[ CrPC Sec. 461 in English ] –
“Irregularities which vitiate proceedings ”–
If any Magistrate, not being empowered by law in this behalf, does any of the following things, namely:-