आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रतिभुओं द्वारा घोषणा | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441A क्या है | section 441A CrPC in Hindi | Section 441A in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 441A | DECLARATION BY SURETIES” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441A | Section 441A in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 441A in Hindi ] –
प्रतिभुओं द्वारा घोषणा–
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है. न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा, जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है जिसके अन्तर्गत अभियुक्त भी है और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी।]
धारा 441A CrPC
[ CrPC Sec. 441A in English ] –
“DECLARATION BY SURETIES”–
Every person standing surety to an accused person for his release on bail, shall make a declaration before the Court as to the number of persons to whom he has stood surety including the accused, giving therein all the relevant particulars.