आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 393 क्या है | section 393 CrPC in Hindi | Section 393 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 393 | Finality of judgments and orders on appeal ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 393 | Section 393 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 393 in Hindi ] –
अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना-
अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 377, धारा 378, धारा 384 की उपधारा (4) या अध्याय 30 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे :
परन्तु किसी मामले में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी, अपील न्यायालय-
(क) धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को ; अथवा
(ख) धारा 377 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को, सुन सकता है और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है।