आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 38 क्या है | section 38 CrPC in Hindi | Section 38 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 38 | Aid to person other than police officer, executing warrant ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 38 | Section 38 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 38 in Hindi ] –
पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है –
जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निदिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति, जिसे वारंट निदिष्ट है, पास में हैं और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है।
धारा 38 CrPC
[ CrPC Sec. 38 in English ] –
“ Aid to person other than police officer, executing warrant ”–
When a warrant is directed to a person other than a police officer, any person may aid in the execution of such warrant, if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant.
धारा 38 CrPC
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