आज के इस आर्टिकल में मै आपको “कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 क्या है | section 375 CrPC in Hindi | Section 375 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 375 | No Appeal in certain cases when accused pleads guilty ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 | Section 375 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 375 in Hindi ] –
कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना-
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहाँ,
(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है. तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा
(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं।