आज के इस आर्टिकल में मै आपको “जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 343 क्या है | section 343 CrPC in Hindi | Section 343 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 343 | Procedure of Magistrate taking cognizance ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 343 | Section 343 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 343 in Hindi ] –
जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया–
(1) वह मजिस्ट्रेट, जिससे कोई परिवाद धारा 340 या धारा 341 के अधीन किया जाता है, अध्याय 15 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है।
(2) जहाँ ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के, जिसे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में, जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है वहाँ बह, यदि ठीक समझता है तो, मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक ऐसी अपील विनिश्चित न हो जाए।