आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 क्या है | section 304 CrPC in Hindi | Section 304 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 304 | Legal aid to accused at State expense in certain cases” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 | Section 304 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 304 in Hindi ] –
कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता–
(1) जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा।
(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय—
(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का,
(ख) ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का.
(ग) ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणतः उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उपबंध करने वाले नियम बना सकता है।
(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) और (2) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।