आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ धारा 207 का अनुपालन | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 क्या है | section 238 CrPC in Hindi | Section 238 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 238 | Compliance with section 207 ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 | Section 238 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 238 in Hindi ] –
धारा 207 का अनुपालन-
जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किसी वारण्ट-मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारंभ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि उसने धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन कर लिया है।
धारा 238 CrPC
[ CrPC Sec. 238 in English ] –
“ Compliance with section 207 ”–
When, in any warrant- case instituted on a police report, the accused appears or is brought before a Magistrate at the commencement of the trial, the Magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of section 207.