आज के इस आर्टिकल में मै आपको “धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195a क्या है | section 195a CrPC in Hindi | Section 195a in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 195a | PROCEDURE FOR WITNESSES IN CASE OF THREATENING ETC” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195a | Section 195a in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 195a in Hindi ] –
धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया-
कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 195क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा।
धारा 195a CrPC
[ CrPC Sec. 195a in English ] –
“ PROCEDURE FOR WITNESSES IN CASE OF THREATENING ETC ”–
A witness or any other person may file a complaint in relation to an offence under section 195A of the Indian Penal Code(45 of 1860).