आज के इस आर्टिकल में मै आपको “भारत से बाहर किया गया अपराध | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 क्या है | section 188 CrPC in Hindi | Section 188 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 188 | Offence committed outside India ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 | Section 188 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 188 in Hindi ] –
भारत से बाहर किया गया अपराध-
जब कोई अपराध भारत से बाहर
(क) भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र ; अथवा
(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, किया जाता है तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है :
परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।