आज के इस आर्टिकल में मै आपको “जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद | परिसीमा अधिनियम की धारा 11 क्या है | Section 11 limitation act in Hindi | Section 11 of limitation act | धारा 11 परिसीमा अधिनियम | Suits on contracts entered into outside the territories to which the Act extends ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
परिसीमा अधिनियम की धारा 11 | Section 11 of limitation act
[ limitation act Sec. 11 in Hindi ] –
जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविदाओं के आधार पर वाद-
(1) जम्मू-कश्मीर राज्य या विदेश में की गई संविदाओं के आधार पर उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है. संस्थित किए गए वाद इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अध्यधीन होंगे।
(2) जम्मू-कश्मीर राज्य या किसी विदेश में प्रवृत्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर अवधारित बाद में, जो उक्त राज्यक्षेत्रों में संस्थित किया गया हो, तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगा, जबकि
(क) उस नियम ने उस संविदा को निर्वापित कर दिया हो ; और
(ख) पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी थे।
धारा 11 limitation act
[ limitation act Sec. 11 in English ] –
“ Suits on contracts entered into outside the territories to which the Act extends ”–
(2) No rule of limitation in force in the State of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be a defence to a suit instituted in the said territories on a contract entered into in that State or in a foreign country unless—
धारा 11 limitation act
Limitation act Pdf download in hindi