आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारत में से व्यपहरण | kidnapping from India | Ipc 360 in Hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारत में से व्यपहरण | kidnapping from India | Ipc 360
भारतीय दंड संहिता की धारा 360 के अनुसार- “भारत में से व्यपहरण ”
जो कोई किसी व्यक्ति का ,उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति की और से सहमती देने के लिए विधितः प्राधिकृत व्यक्ति की सहमती के बिना भारत की सीमाओं से प्रवहरण कर देता है , वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है ,यह कहा जाता है .
Kidnapping from India | Ipc 360 in hindi
Kidnapping from India.—Whoever conveys any person beyond the limits of 1[India] without the consent of that person, or of some person legally authorised to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from India.
यदि आपका ” भारत में से व्यपहरण | kidnapping from India | Ipc 360 in Hindi “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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