भारतीय संविधान वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी
भाग – 14
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु
Constitution of India part 14 : Indian constitution in Hindi
(१) प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बन्धित नहीं की जा सकती ?
अ- लोक व्यवस्था
ब- राज्य की सुरक्षा
स- जनहित
द- भारत की प्रभुता एवं अखंडता
(२) जानने का अधिकार निम्न में से किस अनुछेद के अंतर्गत आता है ?
अ- अनुछेद 18
ब- अनुछेद21
स- अनुछेद 19
द- अनुछेद 31
(३) संविधान के लागु होने की तिथि पर एक ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है ?
अ- प्रभावहीन होती है
ब- निष्क्रिय होती है
स- मूल अधिकारों से आच्छादित रहती है
द- मृत होती है
(४) अनुछेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है ?
अ- राज्य की सुरक्षा
ब- लोक व्यवस्था
स- लोकहित
द- न्यायालय का अवमान
Constitution of India part 14 : Indian constitution in Hindi
(५) किस आधार पर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है ?
अ- राज्य की सुरक्षा के हित में
ब- लोक व्यवस्था के हित में
स- शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में
द- सर्वसाधारण के हित में
(६) भ्रमण की स्वतंत्रता पर किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बन्धन लगाया जा सकता है ?
अ- कदाचार द्वारा
ब- लोक व्यवस्था के आधार पर
स- अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर
द- उपरोक्त सभी
(७) कौन अनुछेद 19(1) में समाविष्ट स्वतंत्रताओ में से नहीं है ?
अ- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
ब- शांति पूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता
स- भय से स्वतंत्रता
द- संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता
(८) मूल अधिकार मूल हैं क्योकि उनको आवश्यक माना जाता है ?
अ- देश के विकास के लिए
ब- समाज के विकास के लिए
स- सामान व्यक्तित्व के विकास के लिए
द- पंथ निरपेक्ष राज्य के विकास के लिए
(९) अनुछेद 19 में प्रद्दत मुलभुत स्वतंत्रतायें प्राप्त हैं केवल –
अ- भारत के नागरिको को
ब- भारत के नागरिको को एवं विदेशी नागरिको को
स- उपरोक्त (अ) और (ब) दोनों को
द- भारत में रहने वाले विदेशियों को
Constitution of India part 14 : Indian constitution in Hindi
(१०) भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता –
अ- संगम एवं संघ बनाने का अधिकार
ब- बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
स- संपत्ति के अर्जन ,उसे बनाये रखने और उसके अपवहन का अधिकार
द- भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार