आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ हमला क्या है | Assault ipc | 351 IPC in hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
हमला क्या है | Assault ipc | 351 IPC in hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार- “ हमला क्या है ”
हमला-जो कोई, कोई अंगविक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह सम्भाव्य जानते हए करता है कि ऐसे अगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंगविक्षेप या तयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है. यह कहा जाता
स्पष्टीकरण-केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। किन्तु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, वे उसके अंगविक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंगविक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं।
दृष्टान्त
(क) य पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क, य को मारने वाला ही है। क ने हमला किया है।
(ख) क एक हिंस्र कुत्ते की मुखबन्धनी इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए खोलना आरम्भ करता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि वह य पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। क ने य पर हमला किया है।
(ग) य से यह कहते हुए कि “मैं तुम्हें पीटूंगा” क एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते और यद्यपि केवल अंग-विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है, हमले की कोटि में न भी आए तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंगविक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है।
Assault ipc | 351 IPC in The Indian Penal Code
Assault.—Whoever makes any gesture, or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault. Explanation.—Mere words do not amount to an assault. But the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault.
Illustrations
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